पीएमजेजेबीवाई, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का संक्षिप्त रूप, वित्त मंत्रालय की एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह एक वर्ष की अवधि के लिए कवरेज प्रदान करता है, जिसे सालाना नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना एलआईसी और अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तुत/प्रशासित की जाती है जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों/डाकघरों के साथ आवश्यक अनुमोदन और गठजोड़ के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं। 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के बैंकों/डाकघरों के सभी व्यक्तिगत खाताधारक भाग लेने के पात्र हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार से जुड़ा बैंक/डाकघर खाता होना प्राथमिक है।

फ़ायदे:

PMJJBY पीएमजेजेबीवाई 18-50 वर्ष की आयु के उन सभी सदस्यों के लिए, जिनके पास बैंक खाते हैं, रुपए 2.00 लाख का नवीकरणीय एक वर्ष का जीवन बीमा प्रदान करता है, जो किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है, प्रति ग्राहक रुपए 330/- के वार्षिक प्रीमियम पर। जो ग्राहक के बैंक खाते से स्वतः डेबिट हो जाता है।

पात्रता:

  1. आवेदकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए 
  2. आवेदकों के पास बैंक खाता या डाकघर खाता होना चाहिए। 


आवेदन प्रक्रिया :

  • डाउनलोड करें और नीचे दिए गए लिंक में दिए गए 'CONSENT-CUM-DECLARATION FORM' का प्रिंट लें: https://www.jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/ApplicationForm.pdf#zoom=250
  • आवेदन पत्र को विधिवत भरें और हस्ताक्षर करें, आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों को संलग्न करें, और आवेदन को बैंक / डाकघर के अधिकृत अधिकारी को जमा करें। अधिकारी आपको 'पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र' लौटाएगा।

  • आवश्यक दस्तावेज :

    पहचान का प्रमाण (के.वाई.सी.):  आधार कार्ड, अथवा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) अथवा मनरेगा कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस अथवा पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट।