यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023:  ऑनलाइन आवेदन, UP Bhagya Laxmi-

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना पंजीकरण फॉर्म, पात्रता, दस्तावेज़ जानकारी - राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बालिका के जन्म के बाद उसे रुपए 50,000 का अनुदान प्रदान करेगी। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बालिका की मां को रुपए 5,100 की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। खासकर केंद्र सरकार द्वारा यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकना है।

 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 के लिए पात्र होने के लिए लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत, जब बालिका छठी कक्षा में प्रवेश करेगी, तो उसके माता-पिता को रुपए 3,000, आठवीं कक्षा में रुपए 5,000, दसवीं कक्षा में रुपए 7,000 और बारहवीं कक्षा में रुपए 8,000 मिलेंगे। जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी, तो उसके माता-पिता को इस योजना के तहत कुल रुपए 2 लाख मिलेंगे। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के सफलतापूर्वक लागू हो जाने पर उत्तर प्रदेश में रहने वाली लड़कियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य की भी प्रगति एवं विकास होगा।

 

     Overview of Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Scheme

योजना का नाम

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना

आरम्भ की गई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा

वर्ष

2023

लाभार्थी

BPL परिवार की बेटियां

आवेदन की प्रक्रिया

ऑनलाइन

उद्देश्य

बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना

लाभ

बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता

श्रेणी

उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं

आधिकारिक वेबसाइट

mahilakalyan.up.nic.in/













यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य:

हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों का भरण-पोषण नहीं कर सकते या उनके जन्म के बाद उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते। इसका एक बड़ा कारण उनकी आर्थिक स्थिति है। इस आर्थिक समस्या के समाधान के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में लड़कियों के प्रति नकारात्मक मानसिकता को बदलना है और उम्मीद है कि इससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से लड़कियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है और जन्म से ही शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना लड़कियों की शादी की व्यवस्था करने में आने वाली कठिनाइयों को भी कम कर देगी।

 

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन:

उत्तर प्रदेश राज्य के सभी इच्छुक लाभार्थी जो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2023 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल गरीब परिवार की लड़कियां ही उठा सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि केवल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की लड़कियां ही इस योजना के लिए पात्र होंगी। रुपए 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस योजना से एक परिवार की केवल दो लड़कियों को ही लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।''

 

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ:

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना राज्य में आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की बेटियों को विशेष रूप से लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म लेते ही उसके खाते में रुपए 50,000 की राशि जमा कर दी जाएगी और मां को रुपए 5,100 की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी, तो उसके माता-पिता को यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत रुपए 200,000 मिलेंगे। केवल दो बेटियों वाले परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए पात्रता मानदंड:


यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभों के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उनके परिवार की वार्षिक आय रुपए 200,000 से कम होनी चाहिए।


2. यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बच्चे के जन्म के एक साल के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।


3. यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले होती है, तो वह उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होगी।


4. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की को स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण कराना आवश्यक है।


5. 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों में जन्मी सभी लड़कियां यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।


आवश्यक दस्तावेज:


जो लोग यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:

- आय प्रमाण पत्र

- जाति प्रमाण पत्र

- आवास प्रमाण पत्र

- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र

- बैंक खाता पासबुक

- माता-पिता का आधार कार्ड

- मोबाइल नंबर