इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, जिनके कमाने वाले की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 60 वर्ष से कम है, को कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में रुपए 30,000/- की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। शासनादेश क्रमांक 1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून 2006 के अनुसार आवंटित धनराशि अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अधिकारियों को ट्रेजरी हेड-27 (टीआर-27) के माध्यम से धनराशि एकत्र कर योजना का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। 1 जनवरी, 2016 से प्रारंभ इस योजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और आवेदकों द्वारा वेब पोर्टल http://nfbs.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट प्राविधान  रू0 460.00 करोड़
शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 460.00 करोड़
वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की गई धनराशिरू0 450.69 करोड़
निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक उपलब्धि150229
वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कुल बजट प्राविधानरू0 500.00 करोड़