प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो प्रत्यक्ष आय की गारंटी देती है किसानों के लिए 6,000 रुपये का समर्थन।


पात्रता -
यह देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष दिया जाएगा, सिवाय इसके कि,

1. सभी संस्थागत भूमि धारक।

2. किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं,

क) संवैधानिक पद के पूर्व और वर्तमान धारक।

बी) पूर्व और वर्तमान - मंत्री/राज्य मंत्री, सांसद (लोकसभा और राज्यसभा), विधायक (एसएलए और एसएलसी)

ग) नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के अध्यक्ष।

घ) केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी /कार्यालय/विभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/स्वायत्त सरकार के अधीन संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।

ई) सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या अधिक है (एकाधिक को छोड़कर) टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारी) च) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था।

छ) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पंजीकृत हैं व्यावसायिक निकाय और अभ्यास करके पेशे को आगे बढ़ाना। राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। डीबीटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और किसानों का समय बचेगा। यह उन्हें फसल के मौसम के दौरान कृषि इनपुट और अन्य लागतों को पूरा करने में मदद करने के लिए है।

कार्यक्रम को 1 दिसंबर, 2018 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी बनाया जाएगा। 1 फरवरी, 2019 के बाद भूमि रिकॉर्ड में परिवर्तन इस योजना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो सहायता के लिए पात्र हैं योजना के दिशानिर्देशों। अन्य विशेषताएं - नकद हस्तांतरण भूमि के आकार से जुड़ा नहीं है और इसलिए यह आय बन जाता है भूमिधरी परिवारों के लिए पूरक। इसने भूमिहीन काश्तकारों को इसके दायरे से बाहर कर दिया है।

इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें -

इसको अप्लाई करने के लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्वयं या किसी CSC संचालक के पास जाकर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए आपका नाम आपकी खतौनी /नक़ल में होना अनिवार्य है और आप Taxpayer यानि आयकरदाता नहीं होने चाहिए तभी आपको अप्रूवल मिलेगा तभी आपकी किश्त आएँगी वर्ना नहीं आयेगी !

तो दोस्तों आपको ये आर्टिकल कैसा लगा अगर आपको थोडा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया हमे कमेंट करके जरुर बताये और हमे फॉलो जरुर करे ताकि आने वाली पोस्ट की Notification आपको जरुर मिले !